महासमुंद : महासमुंद जिले में भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर 12.00 बजे से 03:00 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान निरंतर बना रहता है.
इस दौरान भारवाही पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा तांगा, बैलगाड़ी, भैसागाड़ी, ऊंटगाडी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते है अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है। इस संबंध में कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आदेश जारी करते हुए दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया हैं.
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जारी आदेश में कहा गया है कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम के नियम 1965 के नियम 6(3) के अनुसार जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उन क्षेत्रों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिसमें वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है, ऐसे कार्यों हेतु उपयोग 30 जून 2020 तक दोपहर 12:00 बजे अपरान्ह 03:00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है.
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