रायगढ़-कोरोना के लक्षण पाये गये मरीज का स्वास्थ्य विभाग को सूचना दिये बिना इलाज करने तथा बाद में उक्त व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव मिलने पर दोनों झोलाछाप डॉक्टरों Scuff doctors के कृत्य को शासन के आदेशों का उल्लंघन मानते हुये नर्सिंग होम एक्ट 2013 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम Epidemic act 1895 तथा भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है।
एसडीएम SDM सारंगढ़ चंद्रकांत वर्मा Chandrakant Verma के निर्देश पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी सारंगढ़ ने दो झोलाछाप डॉक्टर जगदीशपुर निवासी नरसिंह बरिहा व मौहापाली निवासी हरिप्रसाद चौहान के के विरूद्ध कोरोना के लक्षण पाये गये मरीज का स्वास्थ्य विभाग को सूचना दिये बिना इलाज करने तथा बाद में उक्त व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव मिलने पर दोनों झोलाछाप डॉक्टरों के कृत्य को शासन के आदेशों का उल्लंघन मानते हुये प्राथमिकी दर्ज करायी है।
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मिली जानकारी अनुसार 4 जुलाई को जगदीशपुर Jagdishpur निवासी नरसिंह बरिहा एवं 7 जुलाई को मौहापाली निवासी हरिप्रसाद द्वारा ग्राम-मौहापाली के एक व्यक्ति जिसमें कोरोना जैसे लक्षण पाये गये, उसका स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन को जानकारी दिये बिना इलाज किया गया।
वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिये शासन द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जिसके तहत किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण प्रकट होने पर निकटतम शासकीय चिकित्सालय Government hospital जाने व प्रशासन को सूचित करने के निर्देश दिये गये है। उक्त व्यक्तियों द्वारा कोरोना लक्षण युक्त व्यक्ति का इलाज किया गया तथा स्वास्थ्य विभाग अथवा प्रशासन Health Department or Administration को इसकी सूचना नहीं दी गई। बाद में इलाजरत व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव Corona positive पाया गया। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए इलाज करने वाले दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस में मामला दर्ज Case registered with police करवाया है।
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