कवर्धा -कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासी बाहूल पंडरिया विकाखण्ड के 1348 वन पट्टाधारी बैगा हितग्राहियों को लघु कृषि उपकरण के निःशुल्क वितरण के मामले में दोषी पाए जाने पर कामठी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एमआर श्याम और मुनमुना में पदस्थ अभय प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 6 अन्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के विरूद्ध निलंबन के लिए कलेक्टर ने राज्य शासन कृषि विभाग को पत्र लिखा है। वर्तमान में सभी अधिकारी तलाबदले के बाद अंबिकापुर, संचालनालय कृषि, मुंगेली, कोरबा, और बिलासपुर में पदस्थ है। निलंबन अवधि में दो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कवर्धा अनुविभागीय अधिकारी कृषि में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में जीवन निवर्हन भत्ते की प्रात्रता होगी।
कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासी बाहूल पंडरिया विकासखण्ड के 1348 वन पट्टाधारी बैगा हितग्राहियों को वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय क्षेत्रीय सहायता योजना के तहत लगभग 66 लाख 36 हजार रूपए की लगात से लघु कृषि उपकरण निःशुल्क वितरण करना था। लेकिन किसानों को समाग्री वितरण नहीं किया गया। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के लिए दो अलग-अलग विभाग की टीम बनाई थी। एक टीम में अनुविभागीय राजस्व पंडरिया और दूसरी टीम में कृषि विभाग के सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा जांच की गई। दोनों टीम नें सभी किसानों से भेंट कर इस प्रकरण की जांच की। जांच में वन पट्टाधारी किसानों को निःशुल्क वितरण होने वाले लघु कृषि उपकरण के वितरण में अनियमितता पर कलेक्टर द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।