Home क्राइम कलेक्ट्रेट में पदस्थ कर्मचारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध

कलेक्ट्रेट में पदस्थ कर्मचारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध

महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ भादवि की धारा 376 का मामला दर्ज

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महासमुंद- विधवा को शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करने वाले महासमुंद कलेक्ट्रेट में पदस्थ एक कर्मचारी पर दुष्कर्म का मामला पुलिस ने दर्ज किया है । सरायपाली तहसील कार्यालय में भृत्य पद पर पदस्थ महिला ने शुक्रवार 3 जुलाई को सिटी कोतवाली पहुंच कर कलेक्टोरेट में पदस्थ एक कर्मचारी पर दैहिक शोषण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ भादवि की धारा 376 का मामला दर्ज किया है।

महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया है कि वे 2019 में कलेक्टोरेट कार्यालय महासमुन्द में पदस्थ थी। तब उसकी मुलाकात कलेक्ट्रेट अधीक्षक से हुई थी महिला की जान पहचान होने के बाद कलेक्ट्रेट अधीक्षक ने महिला से शादी करने और सामाजिक दर्जा देने का आश्वासन देकर दुष्कर्म करता रहा।

महिला ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट में बताया उसने मंदिर में ले जाकर मांग भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकर किया महिला ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि 19 मार्च को वह अपने परिवारवालों के साथ कलेक्ट्रेट अधीक्षक के घर पहुंची और साथ में रहने की बात कही तब उसने शादी से इंकार कर दिया।

ज्ञात हो कि ये वहीं पीड़ित महिला है जिन्होंने कलेक्ट्रेट अधीक्षक के कहने पर आरक्षक, शिक्षक व जमीन दलाल के खिलाफ 5 मार्च को सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराई थी। इस मामले में सिटी कोतवाली प्रभारी शेर सिंह बंदे का कहना है कि इस मामले को अपराध क्रमांक 312/2020 भादवि की धारा के तहत दर्ज कर लिया गया है आगे की कार्यवाही की जा रही है ।

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