ई-कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान ग़ैरज़रूरी नहीं बेच पाएंगी सामान, लगा बेन

लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिए गैर-ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. चार दिन पहले ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले-सिलाए परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश जारी किया, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों में ढुलाई से गैर-जरूरी सामान को हटा दिया गया है. इसमें समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है, हालांकि खाद्य उत्पाद, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण जैसे आवश्यक सामानों को बेचने की अनुमति होगी. इससे पहले 15 अप्रैल को जारी आदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर-जरूरी सामान की बिक्री की अनुमति दी गई थी.

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ई-कॉमर्स कंपनियों को इससे पिछले आदेश में कहा गया था, ‘‘आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में सभी सुविधाएं…उनके विनिर्माण, थोक या खुदरा व्यापार, मोहल्ले की दुकानों और ई-कॉमर्स कंपनियों को परिचालन की अनुमति होगी. उन्हें कड़ाई से सामाजिक दूरी का पालन करना होगा. इन इकाइयों को खोलने या बंद करने के समय पर कोई अंकुश नहीं होगा.’’

इसके एक दिन बाद गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक सामान मसलन मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप-कंप्यूटर, सिलेसिलाए परिधान, स्कूली बच्चों का स्टेशनरी का सामान खरीदा जा सकेगा. इसके बाद कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों ने आनलाइन आर्डर लेने शुरू कर दिए थे.

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इसके अलावा सरकार ने सभी ट्रकों और ढुलाई वाहनों के परिचालन की अनुमति भी दी है. इसके लिए ट्रक ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए. एक ट्रक के दो ड्राइवरों और एक हेल्पर के साथ परिचालन की अनुमति होगी. माल को उतारने के बाद खाली ट्रक के परिचालन की भी अनुमति होगी. ट्रकों की मरम्मत की दुकानों और राजमार्गों पर ढाबों को भी खोलने की अनुमति दी गई है.

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