मुम्बई-आरे कॉलोनी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वर्तमान में आरे में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और यथास्थिति बनाए रखी जाए.मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को पहले जांच करने के बाद टिप्पणी की जाएगी. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बताएं अपने अब तक कितने पेड़ काटे गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेड़ों की कटाई अगर गलत है तो गलत है.कोर्ट ने इस दौरान महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा मांगा और मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी है साथ ही कोर्ट ने कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने के लिए कहा, जिन्हें विरोध करने पर गिफ्तार किया गया.
ज्ञात हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए दायर चार याचिकाओं को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट ने शनिवार को भी पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आरे कॉलोनी में आधी रात में ही पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी.