महासमुंद-पिथोरा थाना में फर्जी ऋण पुस्तिका के मामले में 3 लोगो को गिरफ्तार किया गया इस मामले का खुलासा करते हुए महासमुंद पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ल ने बताया कि दिनांक 18 नवंबर 2019 को प्रार्थी टेकलाल बरिहा पिता स्वर्गीय मानसिंह बरिहा (39)निवासी ग्राम खपराखोल थाना पिथौरा जिला महासमुंद का एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके पिताजी मानसिंह बरिहा अपने जीवित काल में पैसे की आवश्यकता होने पर पिथौरा निवासी आनंद कुमार अग्रवाल से 1 लाख 90हजार रुपए कर्ज के रूप में 3% व्याज के दर उधार लिया था एवं जमीन की ऋण पुस्तिका को आनंद कुमार अग्रवाल के पास रखवाया था
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प्रार्थी के पिता मान सिंह का वर्ष 2014 में देहांत होने से फौती कटवाने एवं कृषि कार्य धान बिक्री करने हेतु ऋण पुस्तिका की आवश्यकता पड़ने पर आनंद कुमार अग्रवाल से संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि ऋण पुस्तिका को पिताजी वापस ले गया है एवं प्रार्थी के पिता के नाम पर 12 एकड़ जमीन को खरीदना तथा अपने विश्वसनीय व्यक्ति आदिवासी समाज के अपने दुकान में कार्यरत कर्मचारी तेजराम दीवान निवासी सरायपाली थाना तेंदुकोना के नाम से रजिस्ट्री कर लेना बताया गया
इसी तरह आनंद कुमार अग्रवाल ने आसपास गांव के गरीब आदिवासी किसानों की जमीन को गिरवी रखना कहकर उन को गुमराह कर उस जमीन को अपने दुकान में कार्यरत दूसरे कर्मचारी भाऊ सिंह दीवान निवासी जाम पाली के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवाए हैं आनंद कुमार अग्रवाल द्वारा प्रार्थी के पिता को गुमराह करके ब्याज में पैसा देने के नाम पर 12 एकड़ जमीन को तेजराम दीवान के नाम पर क्रय कर आदिवासी आदिवासी होना जानते हुए भी आदिवासी का फायदा उठाकर षड्यंत्र रचकर रजिस्ट्री करवा कर धोखाधड़ी किया गया
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प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 222/19 धारा 420,120 बी 34 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया उपरोक्त प्रकरण की बारीकी से विवेचना करने हेतु पुलिस अधीक्षक महासमुंद जितेन्द्र शुक्ल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के निर्देशन पर विभागीय अधिकारी पुलिस पिथौरा पुपलेश कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी कमला पुसाम थाना प्रभारी पटेवा लेखराम ठाकुर थाना पिथौरा एवं थाना के टीकाराम सारथी ,टिकेश्वर होता,शत्रुघन ध्रुव,तिलक ठाकुर,कुबेर जयसवाल,महेंद्र साहू,जुनेद खान,मिहिर बिसी,अनंत गेंद्रे को निर्देशित कर टीम गठित किया गया था
उपरोक्त टीम द्वारा विवेचना के दौरान मामले के आरोपी आनंद कुमार अग्रवाल के निवास में दबिश कर बारीकी से तलाशी लिया गया तलाशी के दौरान भारी मात्रा में किसान किताब,बैंक पासबुक,चेक,बैन्क पासबुक और स्टांप पेपर जमीन खरीदी विक्री इकरारनामा जप्त किया गया. इसी तरह आनंद कुमार अग्रवाल द्वारा अन्य ग्रामीणों के आदिवासी किसानों की जमीन को गिरवी रखने के नाम पर उन्हें गुमराह कर उनकी जमीन को अपने अधीनस्थ दुकान में कार्य कर रहे कर्मचारी तेजराम दीवान भाव सिंह दीवान निवासी ग्राम सराईपाली थाना पिथौरा जो आदिवासी समाज के हैं के नाम पर रजिस्ट्री करवा कर जमीन को हड़प लिया है
तेजराम दीवान एवं भाव सिंह दीवान के निवास स्थान में भी अधिक मात्रा में किसान किताब जप्त किया गया है उक्त आरोपी आनंद कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 6 मंदिर चौक पिथौरा, तेजाराम दीवान निवासी सरायपाली थाना तेंदुकोना, भाव सिंह दीवान निवासी ग्राम पाली थाना पिथौरा द्वारा आसपास के भोले भाले गरीब आदिवासी किसानों की जमीन को षड्यंत्र रच कर जमीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा कर धोखाधड़ी किया है आरोपीगण का यह कृत्य भादवि की धारा 420,120 बी 34 के तहत घठित करना पाए जाने से दिनांक 19 नवंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा.
जप्त सामग्री–आरोपी आनंद कुमार अग्रवाल से इनका भाग 1, 19 नग, भाग 2 का कुल 70 नग विभिन्न बैंकों का पासबुक34 नग07 नग एटीएम51प्रति स्टाम्प पेपर अन्य दस्तावेज
आरोपी तेजराम दीवान से 07नग ऋण पुस्तिका भाग-1 -11 नग भाग-2-18 नग ऋण पुस्तिका एवं बैंकों का पासबुक
एवं आरोपी भाव सिंह दीवान से 14 नग ऋण पुस्तिका भाग 1- व भाग 2- 20 नग काकुल 34 नग एवं बैंकों का पासबुक.
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