अध्यादेश लागू: स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने पर कैद से लेकर आर्थिक जुर्माने का है प्रावधान

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 पर किए हस्ताक्षर

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फ़ाइल् फोटो

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का प्रचार करने की मंजूरी दे दी है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा प्रदान करता है.इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति  के हस्ताक्षर के साथ ही ये अब कानून का रूप ले लिया है.

कोविड-19 संक्रमण के दौर में स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार ने उठाया सख्त कदम, उठाया है. इस अध्यादेश से हमलावरों के खिलाफ कैद से लेकर आर्थिक जुर्माने तक का प्रावधान है.

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ज्ञात हो कि कोरोना संकट के बीच हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में कल कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसमे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया था.अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला गैरजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. मंत्रिमंडल ने कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के लिए 50 लाख का बीमा का भी प्रावधान किया है.

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