रायपुर : अवर सचिव 36गढ़ शासन द्वारा जारी पत्र में प्रदेश के समस्त देशी अंग्रेजी शराब दुकानों को 7 अप्रैल तक बंद करने के लिए पत्र जारी किया गया है छत्तीसगढ़ शासन आबकारी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1543/ 2020 आबकारी 5 नया रायपुर दिनांक 31/3/ 2020 को जारी समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ को जारी पत्र में लिखा है कि नोवल कोरोना वायरस(covid-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा दुकानों छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कारपोरेशन के गोदाम रायपुर /बिलासपुर तथा जिलों में स्थित देशी मदिरा के मध्य भंडागारों को दिनांक 23 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं.
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देश में नोवल कोरोना वायरस (covid-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40/03/2020/Dm/I(A) दिनांक 24 मार्च 2020 के अनुसार पूरे देश में लाकडाउन किए जाने के संबंध में आदेशित किया गया है साथ ही तद संबंध में मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देशित किया गया है.छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 उप धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन के गोदाम रायपुर/ बिलासपुर तथा जिलों के देसी मदिरा के मध्य भंडागारों को बंद रखने हेतु आदेश प्रसारित करते हुए निर्देश का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.
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— DNS (@DNS11502659) March 31, 2020