दिल्ली-केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन (14वां संशोधन) नियम, 1989 के नियम 92 में संशोधन के जरिये माइक्रोडॉट आइडेन्टिफायर के संबंध में ऑटोमोटिव उद्योग मानकों (एआईएस)-155 के बारे में जीएसआर935(ई) दिनांक 18.12.2019 को अधिसूचित कर दिया है, यदि उन्हें मोटर वाहनों एवं उनके कलपुर्जों, एसेम्बलीज और सब-एसेम्बलीज में लगाया जाता है। माइक्रोडॉट दरअसल वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने में मददगार साबित होंगे।
एक नई अधिसूचना के अनुसार ‘जो विनिर्माता मोटर वाहनों एवं उनके कलपुर्जों, उपकरणों, एसेम्बलीज और सब-एसेम्बलीज में माइक्रोडॉट आइडेन्टिफायर लगा रहे हैं, उन्हें ऑटोमोटिव उद्योग मानकों (एआईएस)-155 का पालन करना होगा और जिनमें समय-समय पर संशोधन हो सकेंगे।’
केन्द्रीय मोटर वाहन (14वां संशोधन) नियम, 2019 सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गया है।
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के लिए मसौदा नियमों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसके लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना, दिनांक 24 जुलाई 2019, को देखें। इसमें उन सभी लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव देने को कहा गया था, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है। केन्द्र सरकार ने संशोधनों को अधिसूचित करने से पहले इन मसौदा नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया।
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