भोपाल की विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पन्ना जिले की पवई सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता विधानसभा ने शनिवार को समाप्त कर दी. वही नोटिफिकेशन की प्रक्रिया कर केंद्रीय चुनाव आयोग को पवई सीट रिक्त होने की सूचना भी भेज दी है. गुरुवार को न्यायालय ने लोधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले की प्रमाणित प्रति शनिवार को विधानसभा पहुचने पर अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोर्ट के फैसले के पालन में लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी. भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी ने इस फैसले को तानाशाहीपूर्ण बताया है और कहा है कि मुझे इसकी कोई सूचना नहीं मिली है मैं इस फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती दूँगा.
ज्ञात हो कि भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा के तहसीलदार के साथ बीच रोड रोककर मारपीट की थी 2014 में पन्ना जिले की रैपुरा तहसील में नोनीलाल लोधी द्वारा रेत का अवैध खनन किया जा रहा था, इसके रोकने के लिए वहां के तहसीलदार मौके पर पहुंचे. इस दौरान भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी ने इसका विरोध करते हुए तहसीलदार के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया था.
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