पीएम आवास के नाम पर धोखाधड़ी,चार लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज

पीएम आवास के नाम पर 1 लाख 20 हजार की धोखाधड़ी कोतवाली पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज,अपात्र व्यक्ति के नाम पर आवास स्वीकृत करने का मामला

महासमुंद. ग्राम पंचायत मोरधा में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने अधिकारी सहित सरपंच, सचिव और एक ग्रामीण चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अपात्र व्यक्ति के नाम ही आवास स्वीकृत करा कर 1 लाख 20 हजार रुपए की घोखाधड़ी की है.पुलिस ने सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण करारोपण अधिकारी लेखराम दीवान, सरपंच एमवती साहू मोरधा, सचिव कमलेश्वरी साहू और कमल सिंह को गिरफ्तार किया है।

उक्त मामला 2016-17 का है। लछनी बाई पटेल जनगणना 2011 की सूची में पात्र थी, लेकिन ग्राम पंचायत मोरधा के सरपंच व सचिव और करारोपण अधिकारी की मिलीभगत से लक्ष्मी को आवास की सूची से बाहर कर दिया गया। उसके स्थान पर अपात्र हितग्राही कंवल सिंह को आवास योजना का लाभ दे दिया गया। इसकी जानकारी जब लक्ष्मी पटेल के बेटे किशन लाल पटेल को हुई तो उसने इसकी शिकायत जनपद सीईओ से की गई। इसके बाद सीईओ ने इस मामले की जांच कराई। जांच में सही पाए जाने पर सीईओ ने एफआईआर दर्ज करवाया। सीईओ की रिपोर्ट पर धारा 420, 34 भादवि का पाए जाने से धारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

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सीईओ ने की शिकायत

जनपद पंचायत सीईओ प्रकाश चंद्र तारम ने पुलिस को बताया कि शिकायतकर्ता किशन लाल पटेल द्वारा लिखित शिकायत पत्र 4 जून 2018 जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महासमुन्द को दिया गया था। जिसके आधार पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुंद ने 05 जून 2018 को शिकायत की जांच के लिए जनपद स्तर पर जांच दल गठित किया गया। इसमें जिला पंचायत की सहायक अभियंता विभा राजपुत, जनपद पंचायत के सहायक विस्तार अधिकारी मदन लाल पैकरा को जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच दल ने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई। इसमें निष्कर्ष दिया गया कि वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत हितग्राही लछनी बाई पटेल ग्राम मुरकी के स्थान पर कंवल सिंह पटेल ग्राम मोरथा को लाभ दिया गया है । जिसका प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं है जो अपात्र की श्रेणी में आता है। सम्पूर्ण राशि की वसूली कर लछनी बाई पटेल को प्रधानमंत्री आवास योजना के के मापदण्ड अनुसार लाभ दिया जाना उचित होगा।

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इस तरह से हुई धोखाधड़ी

06 जून 2016 से प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 7 जून 2016 के ग्राम पंचायत मोरधा में ग्राम सभा कार्यवाही के अनुसार कंवल सिंग पिता इंदल जाति मरार को आवास चिन्हांकित कर अपात्र व्यक्ति की सूची में लाया गया था और पेज नंबर 25 क्रमांक 14 पर लछनी पिता कंवल जाति मरार पात्र हितग्राही की सूची में लाया गया था। उक्त जानकारी के आधार पर पात्र-अपात्र हितग्राहियों की सूची को आवास साफ्ट के पोर्टल पर जनपद से अपलोड की गई। लेकिन ग्राम पंचायत मोरधा के ग्राम सभा कार्यवाही पंजी दिनांक 02 अक्टूबर 2016 प क्रमांक 24 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण के संबंध में तत्कालीक सरपंच एमबती साहू एवं पंचायत सचिव कमलेश्वरी साहू के द्वारा ग्राम मोरधा के कंवल सिंह पिता इंदल को सही हितग्राही के रूप में पहचान कर प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र हितग्राही के रूप में सहमति दी गई है।

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इसके आधार पर सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण करारोपण अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कर पात्र हितग्राहियों की सूची जनपद पंचायत महासमुन्द को दी गई। इसके आधार पर हितग्राही कंवल सिंह पिता इंदल जाति मरार निवासी मोरधा को आवास निर्माण के लिए 23 फरवरी 2017 को 48000. रुपए, 09 जून 2017 को 48000 रुपए व दिनाक 21 मार्च 2018 को राशि 24000. रुपए कुल राशि 120000. रुपए हितग्राही कंवल सिंह के खाते क्रमांक 15102121019397 ओरियंटल बैंक ऑफ महासमुन्दद्ध के माध्यम से दिया गया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शासकीय राशि को अपात्र हितग्राही कंवल सिंह पिता इंदल जाति मरार निवासी मोरधा को गलत व भ्रामक जानकारी के आधार पर दी गई.