मार्च की पहली तारीख से लाटरीज पर 28 प्रतिशत वस्तु और सेवा कर यानि जीएसटी लगाया जायेगा। जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में सरकारी और प्राधिकृत लाटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया था।
राजस्व विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है और पहले की केंद्रीय कर अधिसूचना में संशोधन किया है।
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सरकारी लाटरी पर जीएसटी की वर्तमान दर 12 प्रतिशत है, जबकि प्राधिकृत लाटरी पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता है। सभी लाटरीज पर समान कर लगाने की मांग उठने के बाद जीएसटी की दर पर सलाह देने के लिये मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था। इसके बाद दिसंबर में जीएसटी परिषद ने सभी लाटरीज पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का निर्णय लिया।
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