महासमुंद-वन परिक्षेत्र बागबाहरा के अंतर्गत विगत दिनों बिजली करेंट से वन्यप्राणी चीतल का अवैध शिकार किया गया था इस मामले में चार लोग शामिल थे जिसमें से तीन आरोपी फरार चल रहे थे को आज वन विभाग द्वारा गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया गया इस मामले में एक अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है.
वन परिक्षेत्र बागबाहरा के अंतर्गत दिनांक 24.05.2020 को वन्यप्राणी चीतल का अवैध रूप से शिकार करने के उद्देश्य से वन कक्ष क्रमांक 190 आमानारा जंगल के अंदर (बिजली) जी.आई.तार. का फंदा बनाकर उसमें विद्युत प्रवाह करते हुए वन्यप्राणी चीतल का शिकार किया गया था।
वन्य प्राणी के अवैध शिकार में लिप्त 11 आरोपी पकड़ाए
अपराध कारित करने में उपयोग किये गये औजार एवं सामग्री – 63 नग बांस चिरान, 1 नग सब्बल, 2 नग कुल्हाडी, 69 नग कांच का बोतल, 9 कि.ग्रा. जी.आई.तार सहित जप्त कर, मौके पर रात्रि 08.30 बजे आरोपी हिराखन वल्द हिरऊ जाति कमार,(62) , निवासी ग्राम पठारीमुड़ा को गिरफ्तार कर वन अपराध कारित पाये जाने पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 की उपधारा 16(ख), 9, 39 की उपधारा 1 ख एवं घ, 49 एवं 51 के तहत जुर्म कायम कर पी.ओ.आर. नम्बर 9672/13 दिनांक 24.05.2020 दर्ज किया गया।
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गिरफ्तार आरोपी हिराखन वल्द हिरऊ जाति कमार, (62) निवासी ग्राम पठारीमुड़ा का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर दिनांक 25.05.2020 को न्यायायल महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया।
इसी घटना में संलिप्त फरार अपराधी (1) संतु कमार पिता सालिकराम कमार (34), ग्राम सिर्रीपठारीमुड़ा (2) रामनाथ कमार पिता सालिकराम कमार (22) , ग्राम सिर्रीपठारीमुड़ा (3) कुमार कमार पिता दुखूराम कमार (30 ), ग्राम सिर्रीपठारीमुड़ा इन तीनों आरोपी को 29 जून को गिरफ्तार कर इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके बाद न्यायायल महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
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