उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला के एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज नोटिस जारी किया है।प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख से जवाब मांगा है।
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सीबीआई ने उच्च न्यायालय के 12 जुलाई-2019 के उस आदेश को चुनौती दी है और कहा है कि सुनवाई कर रही अदालत की दी गई सजा को उसने भूलवश स्थगित करते हुए लालू प्रसाद यादव को जमानत पर रिहा कर दिया था।देवघर कोषागार से धोखाधड़ी कर नवासी लाख 27 हजार रूपये निकाले जाने के मामले में उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दी थी। न्यायालय की दलील थी कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी सजा की आधी अवधि यानी साढ़े तीन वर्ष पूरी कर ली है।
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