Home छत्तीसगढ़ महासमुंद उच्च न्यायालय के आदेश पर मिला निलंबन अवधि का वेतन और भत्ता

उच्च न्यायालय के आदेश पर मिला निलंबन अवधि का वेतन और भत्ता

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पिथौरा- जनपद पंचायत पिथौरा अंतर्गत कार्यरत तत्कालीन सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी को उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश पर मिला निलंबन अवधि का वेतन और भत्ता.

जनपद पंचायत पिथौरा अंतर्गत कार्यरत तत्कालीन सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी नंद कुमार यदु को 2017 में निलंबित किया गया था जिसकी विभागीय जांच होने पर उसके विरुद्ध किसी प्रकार के आरोप में दोषी नहीं पाया गया था, बावजूद जिला पंचायत के सीईओ के द्वारा जारी बहाली आदेश के अनुसार उसे निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होने के आदेश जारी किए थे।

इसके विरुद्ध में कर्मचारी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को बार-बार गुहार लगाते हुए निवेदन किया था कि उसे निलंबन अवधि को कार्य अवधि मानते हुए वेतन भत्ता प्रदान किया जावे। किंतु विभाग ने वेतन भत्ता देने में रुचि नहीं लिया परिणाम स्वरूप उक्त कर्मचारी ने स्थानीय अधिवक्ता बजरंग अग्रवाल के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल कर निलंबन अवधि को कार्य मानते हुए वेतन भत्ता दिलाने का निवेदन किया था।

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश के परिपालन में 4 माह के भीतर संबंधित कर्मचारियों को वेतन भत्ता प्रदान करना था किंतु न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिए जाने पर सीईओ जिला पंचायत महासमुंद, सीईओ जनपद पंचायत पिथौरा एवं बागबाहरा के विरुद्ध अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। जिसके बाद विभाग की कुंभकर्णी निंद्रा टूटी और अंततः निलंबन अवधि का वेतन एवं भत्ता संबंधित कर्मचारी को प्रदान किया गया।

सीईओ जिला पंचायत महासमुंद डॉ रवि मित्तल के द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभागीय जांच का निष्कर्ष तथा कर्मचारी का दोष सिद्ध होने का उल्लेख नहीं होने के आधार पर प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत कर्मचारी स्वाभाविक रूप से निलंबन अवधि के लिए वेतन भत्ते प्राप्त करने की पात्रता रखता है तदनुसार कर्मचारी को मूलभूत नियम के अनुसार निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजनों हेतु कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मान्य करते हुए जीवन निर्वाह भत्ता का आयोजन किया गया है तदनुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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