Home छत्तीसगढ़ पीठासीन एवं मतदान अधिकारी निलंबित-

पीठासीन एवं मतदान अधिकारी निलंबित-

महासमुन्द: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  सुनील कुमार जैन ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में एक पीठासीन अधिकारी एवं चार मतदान अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग महासमुन्द के उप अभियंता जगदीश प्रसाद को बागबाहरा के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। उनको 02 फरवरी 2020 को मतदान दलों को सामाग्री वितरण किए जाने के लिए सवेरे 07:00 बजे जनपद पंचायत बागबाहरा में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा बिना कोई सूचना के कर्तव्य पर अनुपस्थित थे। इस कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) बागबाहरा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में  प्रसाद को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

इसी प्रकार पीएचई महासमुन्द के हेण्डपम्प तकनीकी सहायक  महेन्द्र नाविक, ग्रामोद्योग विभाग के भृत्य  पुरूषोत्तम बरिहा को मतदान अधिकारी क्रमांक-3 के लिए नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार शासकीय प्राथमिक शाला रामाडबरी के सहायक शिक्षक एल.बी. सुरेन्द्र भाठिया एवं शासकीय प्राथमिक शाला बम्बूरडीह के सहायक शिक्षक एल.बी.  अशोक कुमार ठाकुर को मतदान अधिकारी क्रमांक-2 नियुक्त किया था। उन्हें 02 फरवरी 2020 को मतदान दलों को सामग्री वितरण किए जाने के लिए सवेरे 07:00 बजे जनपद पंचायत बागबाहरा में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा सामग्री वितरण के दौरान शराब सेवन कर उपस्थित होकर निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया। इस कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) बागबाहरा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

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