Home छत्तीसगढ़ महासमुंद के ग्राम सोरिद व् पिथौरा के ग्राम भोकलूडीह कन्टेंनमेंट जोन घोषित

महासमुंद के ग्राम सोरिद व् पिथौरा के ग्राम भोकलूडीह कन्टेंनमेंट जोन घोषित

महासमुंद– महासमुंद जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  कार्तिकेया गोयल ने बताया कि संदिग्ध मरीजों का सैम्पल जाॅच के लिए भेजा गया है। जिसमें पिथौरा तहसील के ग्राम भोकलूडीह एवं महासमुंद तहसील के ग्राम सोरिद में पाॅच से अधिक पाॅजिटीव प्रकरण के क्लस्टर पाए गए है। मरीजों की जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम भोकलूडीह एवं ग्राम सोरिद के चैहद्दी को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया हैं।

इनमें ग्राम भोकलूडीह के उत्तर दिशा में आनंद व पार्थो का दुकान, दक्षिण दिशा में सुभाष साहू का खेत, पूर्व दिशा में मनोज ठाकुर का खेत एवं पश्चिम दिशा में सुरित मेेहेर का दुकान तथा ग्राम सोरिद के उत्तर दिशा में सोमनाथ का दुकान, दक्षिण दिशा में चुन्नीलाल का मकान, पूर्व दिशा में गुलाल का ब्यारा एवं पश्चिम दिशा में गली एवं मदन का मकान शामिल हैं। इसके अलावा इन कन्टन्टमेंट जोन के अलावा 03 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया हैं।
कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्रवाई

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कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।

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कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विकासखण्ड में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है, इनमें सम्पूर्ण प्रभार अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिया गया हैं। दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा आवागमन पर प्रतिबंध कराने का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को सौंपा गया हैं। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग का प्रभार कार्यपालन लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सिविल सर्जन को प्रभार सौंपा गया हैं।

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इसी प्रकार प्रवेश सहित क्षेत्र की सेनिटाईजिंग व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक दवा, माॅस्क, पी.पी.ई किट उपलब्ध कराने का प्रभार खंड चिकित्सा अधिकारी को सौंपा गया हैं। घरों का एक्टिव सर्विलांस का प्रभार महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक को, नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को तथा पर्यवेक्षण अधिकारी नायब तहसीलदार को नियुक्त किया गया हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के लिए गूगल मैप तैयार करने का प्रभार जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, ई-जिला प्रबंधक, सीजी स्वान एवं भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक को सौंपा गया हैं।

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