छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए बनाई गई समिति में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए।उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश दिया कि राज्य संसाधन केंद्र और भौतिक रेफरल पुनर्वास केंद्र –पी आर आर सी से जुड़े कथित घोटाले में सात दिनों के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने और आगे की जांच करने का निर्देश दिया।
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पी आर आर सी की स्थापना दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए की गई थी और उसे मुख्य रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग प्रदान करने का काम सौंपा गया था। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता कुन्दन सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राज्य संसाधन केंद्र और भौतिक रेफरल पुनर्वास केंद्र मात्र कागजों पर चल रहे थे।अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में उच्चस्तरीय अधिकारियों के लिप्त होने को देखते हुए जांच प्रभावित होने की आशंका है। इसलिए अदालत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंपने के निर्देश दिए हैं।
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