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भारतीय रिजर्व बैंक ने वोडाफोन की भुगतान बैंक ईकाई एम. पेसा का अनुमति प्रमाण पत्र रद्द किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने वोडाफोन की भुगतान बैंक ईकाई एम. पेसा का अनुमति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। मुम्‍बई में जारी प्रेस विज्ञप्ति में रिजर्व बैंक ने बताया कि भुगतान प्रणाली संचालक वोडाफोन एम.पेसा ने स्‍वेच्‍छा से अपना अनुमति प्रमाण पत्र वापस कर दिया है।अब कम्‍पनी पूर्व भुगतान प्रणाली के किसी माध्‍यम से कोई कारोबार या लेनदेन नहीं कर सकती। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्‍पष्‍ट किया है कि यदि किसी ग्राहक या व्‍यापारी का कम्‍पनी पर कोई वैध दावा बनता है तो वे तीन साल के भीतर वोडाफोन एम.पेसा के साथ अपने दावों का निपटारा कर सकते हैं।

वोडाफोन-आइडिया ने पिछले साल आदित्‍य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बंद हो जाने के बाद एम. पेसा बंद करने का निर्णय लिया था। एम. पेसा उन ग्‍यारह कम्‍पनियों में है जिन्‍हें 2015 में भुगतान बैंक का लाइसेंस दिया गया था.

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